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उज्जैन के दो IAS एवम दो SDO लोकायुक्त जांच में भ्रष्टाचार मामले में प्रथम दृष्टया आरोपी सिद्ध।
उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के बेजा दबाव में अपने लोक कर्तव्य का अनुचित निर्वहन कर रहे उज्जैन के दो आई ए एस अवि प्रसाद एडिशनल कलेक्टर उज्जैन और पूर्व नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंहल सहित उज्जैन के दो अनुविभागीय अधिकारियों राकेश मोहन त्रिपाठी एवम संजीव साहू को मध्यप्रदेश लोकायुक्त द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा _7 (ग) के तहत जांच के बाद प्रथम दृष्टया दोषी पाकर इसे दंडनीय अपराध की परिधि में मानते हुए एफ आई आर दर्ज करने के पूर्व व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति हो जवाब देने हेतु नोटिस जारी किया गया है। वर्तमान नगर निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता द्वारा भी अनुचित कार्यपालन की शिकायत पर उन्हे भी जमानती वारंट जारी किया गया था।
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उज्जैन के दो IAS एवम दो SDO लोकायुक्त जांच में भ्रष्टाचार मामले में प्रथम दृष्टया आरोपी सिद्ध।
उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के बेजा दबाव में अपने लोक कर्तव्य का अनुचित निर्वहन कर रहे उज्जैन के दो आई ए एस अवि प्रसाद एडिशनल कलेक्टर उज्जैन और पूर्व नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंहल सहित उज्जैन के दो अनुविभागीय अधिकारियों राकेश मोहन त्रिपाठी एवम संजीव साहू को मध्यप्रदेश लोकायुक्त द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा _7 (ग) के तहत जांच के बाद प्रथम दृष्टया दोषी पाकर इसे दंडनीय अपराध की परिधि में मानते हुए एफ आई आर दर्ज करने के पूर्व व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति हो जवाब देने हेतु नोटिस जारी किया गया है। वर्तमान नगर निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता द्वारा भी अनुचित कार्यपालन की शिकायत पर उन्हे भी जमानती वारंट जारी किया गया था।
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